Abdul Rashid surrendered in Tihar: जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद शेख अब्दुल रशीद ने अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को दिल्ली में तिहाड़ जेल प्राधिकारियों के समक्ष सरेंडर कर दिया है. जेल प्रशासन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. 


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दिल्ली की एक कोर्ट ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता रशीद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. जिसके बाद अपराह्न में वह जेल परिसर पहुंचे. कोर्ट को रशीद की जमानत याचिका पर आदेश पारित करना था. 


चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी जमानत
गौरतलब है कि लोकसभा सांसद शेख अब्दुल रशीद को आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद को 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी थी. 


कोर्ट ने बढ़ा दी थी अंतरिम जमानत
न्यायाधीश ने इससे पहले उनकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश स्थगित कर दिया था. न्यायाधीश ने रशीद के पिता के स्वास्थ्य के आधार पर उनकी अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी. एनआईए ने कहा था कि उसने दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया है और वह मुल्जिम के पिता की स्वास्थ्य स्थिति के कारण जमानत याचिका का विरोध नहीं कर रही है. 


लोकसभा सांसद कब से जेल में हैं बंद
वाजेह हो कि रशीद साल 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से 2019 से तिहाड़ जेल में बंद थे. जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव परिणाम आठ अक्टूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने 48 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया था.


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