Rahul Gandhi: शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मानहानि वाले मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से पेश होने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस कथित अपराध के लिए राहुल गांधी को मुजरिम करार देकर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह गंभीर नहीं है. सिंघवी ने इस दौरान राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग की. 


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सिंघवी ने जज हेमंत प्राच्छक की अदालत में अपने अपील करते हुए कहा,"एक जमानती, असंज्ञेय अपराध में दो साल की ज्यादा से ज्यादा सजा का मतलब है कि वह अपनी लोकसभा सीट "स्थायी रूप से" खो सकते हैं, जो कि व्यक्ति और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर मामला है जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं. हई कोर्ट राहुल गांधी की उस अर्ज़ी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी से जुड़े एक आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक नहीं लगाने के सूरत सेशन कोर्ट के हुक्म को चुनौती दी गई है.


हाई कोर्ट के जज हेमंत प्राच्छक ने सेशन कोर्ट के 20 अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की. गुजरात में भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी के ज़रिए दाखिल 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आईपीसी की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत मुजरिम करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया गया. 


राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए थे. सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस नेता को मुजरिम करार दिए जाने फैसले पर रोक लगाने की उनकी अर्जी 20 अप्रैल को खारिज कर दी थी. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं. 


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