मोहाली: मोहाली कोर्ट (Mohali Court) ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उत्तर प्रदेश जाना ही होगा. अदालत ने मुख्तार अंसारी के पुरी तरह से फिट न होनी की दलील को खारिज कर दिया. बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में मोहाली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.


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पिछले दिन ही यूपी के बाहुबली नेता और विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) रोपड़ जेल से व्लील चेयर के ज़रिए यूपी नंबर की एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट (Mohali Court) में पेश हुए थे. 


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अंसारी ने कोर्ट में पुरी ठीक न होने की बात कही थी
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की तरफ से दलील दी थी कि मुख्तार अंसारी पुरी तरह से फिट नहीं हैं, इसलिए उन्हें यूपी न भाजा जाए. पिछले दिन सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को वापस रोपड़ जेल भेज दिया था. 


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 सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है फैसला
अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जाना ही होगा. इससे पहले 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) भी मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को रोपड़ जेल से यूपी ट्रांसफर करने का हुक्म दे चुका है.


दरअसल, पिछले कई साल से मुख्तार अंसारी को यूपी जेल शिफ्ट किए जाने पर विवाद चल रहा था. पंजाब सरकार (Punjab Government) मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को यूपी शिफ्ट किए जाने कि खिलाफ थी. उसके अलावा मुख्तार अंसारी का कहना था कि यूपी में उनकी जान को खतरा है. जिसके बाद यूपी सरकार (UP Government) सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) पहुंच गई थी. 


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