Mohammad Shami की पत्नी हसीन जहां ने शरियत और मुस्लिम औरतो को लेकर ये क्या कह दिया?
Mohammad Shami Wife Hasin Jahan: हसीन जहां लगातार सुर्खियों में रहती हैं इस बार भी उन्होंने एक याचिका दायर करके सबका ध्यान अपनी ओर खीच लिया है.
Mohammad Shami Wife Hasin Jahan: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की याचिका और उससे जुड़े पक्षों पर नोटिस जारी कर दिया है. नोटिस में हसीन जहां ने कोर्ट से कहा था कि इस मामले को जेंडर न्यूट्रल और रिलिजन न्यूट्रल तलाक के लिए समान नियम के अनुसार देखा जाए. इस याचिका को सुनने के बाद डी वाई चूड़ ने ऐसे ही समान मुद्दों को जोड़ने वाली याचिका के साथ जोड़ने का आदेश दिया है. बता दें इस याचिका को रखते हुए वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट एक तरफा तलाक यानी तलाक-ए-हसन से पीड़ित है.
वकील ने और क्या कहा?
वकील का कहना है कि 23 जुलाई 2022 को पीड़िया को उसके पति ने एकतरफा तलाक दिया था. जिसके बाद उसने करीबियों से संपर्क किया और तब उसे पता चला कि बहुत सारी महिलाएं इसी तरह तलाक से पीड़ित हैं. लिहाजा ये एक बड़ा मुद्दा है और इसे अदालत के जरिए देखा जाना चाहिए.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हसी जहां ने कहा है कि वह शरियत के नियमों के अनुसार इस तरह की समस्या का सामना कर रही है. हसीन का कहना है कि इसके जरिए एक मुस्लिम महिला को इसका पति अपनी मनमरजी से तलाक दे सकता है. ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है.
आपको जानकारी के लिए बता दें हसीन और शमी कई महीने पहले अलग हो गए थे. उन्होंने 2014 में शादी की थी. शमी से हसीन को एक बच्चा भी हुआ. कुछ साल पहले दोनों अलग हो गए हैं और अलग-अलग रहते हैं. मोहम्मद शमी हसीन जहां और बच्चे को खर्च भी भेजते हैं. इससे पहले हसीन भत्ता बढ़ाने को लेकर भी कोर्ट का रुख कर चुकी हैं.