Haryana News: हरियाणा के गुरुग्राम पुलिस को नासिर और जुनैद हत्याकांड के मुल्जिम कथित गौरक्षक और बजरंग दल का कार्यकर्ता मोनू मानेसर की 4 दिन की कस्टडी मिल गई है. कोर्ट ने मानेसर को आज यानी 7 अक्टूबर को रिमांड पर भेज दिया है. 


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कोर्ट ने दी 4 दिन की रिमांड
पुलिस ने बताया कि शनिवार को मोनू मानेसर को पटौदी की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तरन्नुम खान की अदालत में पेश किया गया, जहां गुरुग्राम पुलिस ने सात दिन की पुलिस कस्टडी मांगी , लेकिन कोर्ट ने चार दिन की रिमांड दी है. 


मानेसर की वकील ने कही ये बात
मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा, “पुलिस ने मोनू मानेसर की 7 दिन की हिरासत मांगते हुए कहा कि महाराष्ट्र से उसके साथी के पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद किया जाएगा. पुलिस ने यह भी कहा कि गैंगस्टरों के साथ उसके संबंध का पता लगाने के लिए मोनू से पूछताछ की जाएगी. इसके बाद, कोर्ट ने मोनू मानेसर की चार दिन की पुलिस कस्टडी की इजाजत दी है."


इस मामले में होगी पूछताछ
वहीं, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मानेसर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, छह फरवरी को जब मानेसर अपने समूह के साथ पटौदी के बाबा शाह मोहल्ले में गया, तो वहां दो समूहों के बीच विवाद हो गया, उसी इलाके के निवासी मुबीन खान ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि दो समूहों के बीच गोलीबारी के दौरान उनके बेटे को गोली मार दी गई थी. 


नासिर-जुनैद की कत्ल का इल्जाम
शिकायत के बाद पटौदी थाने में मानेसर के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. मानेसर को नासिर और जुनैद के अपहरण और कत्ल के मामले में गिरफ्तार किया गया था. नासिर और जुनैद के जले हुए बॉडी 16 फरवरी को राजस्थान-हरियाणा सीमा पर एक गाड़ी में मिली थी. कुछ कथित गोरक्षकों ने नासिर और जुनैद पर गो तस्करी का इल्जाम लगाकर कथित तौर पर उनका अपहरण कर लिया था. 


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