MP Muslim: मध्य प्रदेश की एक जिला अदालत ने मंगलवाल को चूड़ी वाले तस्लीम अली को बरी कर दिया. तस्लीम अली को साल 2021 में औरतों के साथ यौन उत्पीड़न और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस मौके पर तस्लीम अली ने कहा कि "मुझे संविधान में पूरा भरोसा था. सच की हमेशा जीत होती है. मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता चाहता हूं जो लोग मेरे इस बुरे वक्त में खड़े रहे."


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तस्लीम सभी आरोपों से बरी
इंदौर की जिला अदालत ने तस्लीम अली को बरी करते हुए अपना फैसला सुनाया है. तस्लीम के खिलाफ पोक्सो के तहत जो केस चलाए गए थे उससे भी उन्हें बरी कर दिया गया. गिरफ्तार होने के कुछ दिनों बाद से ही तस्लीम जमानत पर थे. तस्लीम अली उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैं. वह एक 13 साल की लड़की को गलत तरीके से छूने के मामले में पोक्सो के तहत गिरफ्तार कर लिए गए थे. इंदौर पुलिस ने तस्लीम अली को एक नाबालिग लड़की को गतल तरीके से छूने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया. लड़की ने खुद कहा था कि तस्तील ने उसे बताया कि उसका नाम गोलू है.


तस्लीम ने दर्ज कराया केस
पुलिस के गिरफ्तार करने से पहले इंदौर के बंगाना इलाके के लोगों ने तस्लीम अली को बुरी तरह से पीटा था. तस्लीम के पास से दो आधार कार्ड बरामद हुए थे. इसके बाद इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई थी. अली ने भी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज कराया था, इसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि जब वह चूड़ी बेच रहे थे तो गुंडों ने उन्हें परेशान किया. भीड़ ने तस्लीम से 10 हजार रुपये, एक फोन, आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज के साथ 25000 रुपये की चूड़ी छीन ली थी. 


तस्लीम हुए गिरफ्तार
लड़की ने तस्लीम के खिलाफ केस दर्ज कराया, इसके बाद उन्हें गिराफ्तार कर लिया गया. उन पर सेक्शन 354 (औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 467 (फर्जी), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो लगाया गया. गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.