Indore Rapist Teacher Jailed: इंदौर जिला अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले एक टीचर को 20 साल की सजा सुनाई है. ये मामला 8 जून 2020 का है. हमजा इस्माइल खान नाम के टीचर ने दसवीं क्लास की छात्रा को धोखे से घर ले जाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. आरोपी टीचर, छात्रा को स्कूल के अलावा ट्यूशन में मैथ्स पढ़ाता था, इसलिए वो उसे जानती थी. अपने साथ हुई वारदात के बाद वह 10 दिन तक खौफ के साए में रही. फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अपनी मां को सारी बात बताई.


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कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
छात्रा के साथ रेप का मामला थाने तक पहुंचा और अदालत ने फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी किया. कोर्ट ने कहा कि अगर टीचर के बख्शा तो भविष्य में लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने से कतराएंगे, इसलिए दुष्कर्मी को कठोर सजा देना जरूरी है. अदालत ने पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में 80 हजार रुपये दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है. विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने बताया कि पीड़िता 10वीं की छात्रा थी. वह गणित विषय में कमजोर थी, आरोपी हमजा पीड़िता के घर से कुछ ही दूरी पर ट्यूशन पढ़ाने आता था. पीड़ित बालिका भी उससे पढ़ने वहां जाने लगी. 


 20 साल की सजा और जुर्माना
8 जून 2020 को पीड़िता घर पर थी, तभी दोपहर के समय टीचर उसके घर आया और बोला कि तुम्हें गणित में कुछ समझाना है तो मेरे साथ चलो. पीड़िता आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर चली गई. फिर आरोपी उसे अपने घर के अंदर ले गया और अंदर से दरवाजा बन्द कर उसके हाथ-मुंह बांधकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया. साथ ही आरोपी ने धमकी दी कि अगर यह बात किसी और को बताई तो वह उसे जान से मार देगा. घटना के 10 दिन के बाद पीड़िता ने मां को आपबीती सुनाई. बालिका की रिपोर्ट पर खजराना थाना पुलिस ने हमजा के खिलाफ कई धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया. दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 


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