Mukhtar Ansari: बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को गैंगेस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में 10 साल की सजा सुना दी गई है. गाजीपुर MP/MLA कोर्ट ने 14 साल पुराने में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है. साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी दिया गया है. यह मामला साल 2005 में हुए भाजपा के उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय के कत्ल से जुड़ा है. 


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गाजीपुर कोर्ट ने करीब एक महीने पहले एक अप्रैल को इस मामले की सुनवाई मुकम्मल कर ली थी लेकिन अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्धि के लिए 29 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की थी.


बता दें कि इस वारदात में भाजपा के उस वक्त के विधायक कृष्णानंद राय को घेरकर चारों गोलियों से भून डाला था. इस हमले में ना सिर्फ कृष्णानंद बल्कि 6 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. भाजपा विधायक और उनके साथी लोग किसी प्रोग्राम से वापस लौट रहे थे. इस मामले में खुद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. 


इससे पहले इसी साल जनवरी में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2001 की उसरी चट्टी गैंगवार की घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया था. अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के पीएस मोहम्मदाबाद में आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था.


इससे पहले 18 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट के 15 मार्च के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें अंसारी को बांदा में उच्च श्रेणी की जेल में रखने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने आदेश देते हुए कहा था कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और गैंगस्टर, खूंखार अपराधी बाहुबली अंसारी कानूनी तौर पर जेल में उच्च श्रेणी पाने का हकदार नहीं है.


बता दें कि अफजाल अंसारी गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद हैं. वहीं, मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं. मुख्तार अंसारी ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से किस्तम आजमा रहे उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे. मुख्तार अंसारी इस वक्त आपराधिक मामलों में बांदा की एक जेल में बंद हैं.


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