Arm Licence Case: लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को शस्त्र लाइसेंस मामले में ज़मानत देने से इनकार कर दिया है. शस्त्र लाइसेंस धोखाधड़ी मामले में अब्‍बास की ज़मानत अर्ज़ी को ख़ारिज कर दिया गया है. लखनऊ की एक अदालत ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार खरीदने के मामले में सोमवार को विधायक मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की ज़मानत अर्ज़ी रद्द कर दी. एमपी-एमएलए कोर्ट के स्पेशल जस्टिस हरबंस नारायण ने खेल कोटे से लिए गए एक शस्त्र लाइसेंस पर धोखाधड़ी करके कई हथियार ख़रीदने के मामले में ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज कर दी.


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अब्बास ज़मानत के हक़दार नहीं: कोर्ट
आदेश पारित करते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अंसारी के ख़िलाफ लगाए गए अपराध गंभीर हैं और वह इस वक़्त ज़मानत के हक़दार नहीं हैं. महानगर थाना के उस समय के इंचार्ज अशोक सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को अब्बास अंसारी के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि अब्बास ने लखनऊ से बंदूक़ का लाइसेंस हासिल किया और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, जहां उसने बदले हुए पते पर कई हथियार ख़रीदे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि मुल्ज़िम ने लखनऊ पुलिस को बग़ैर जानकारी दिये और बिना इजाज़त के धोखाधड़ी करके लाइसेंस को दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया.



अंसारी चित्रकूट जेल में है बंद 
ग़ौरतलब है कि आपराधिक मामलों में अब्‍बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है, जहां हाल ही में ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से उनसे मुलाक़ात करने के मामले में उनकी पत्नी निकहत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया था.मुख्तार अंसारी की बहू को कस्टडी में ले लिया गया है. आरोप है कि वह मोबाइल फोन और  दूसरे कई आईटम्स चित्रकूट जेल में लेकर आईं थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डिप्टी जेलर के कमरे में निकहत की मुलाकात अब्बास से हुई थी. जब वह दोनों मुलाकात कर रहे थे तो अचानक तलाशी ली गई इसी दौरान मोबाइल व अन्य सामान बरामद हुआ. उनके खिलाफ कर्वी कोतवाली नगर थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. जेल अधीक्षक अशोक सागर सहित अन्य कर्मियों पर भी मामला दर्ज किया गया है.


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