Mumbai BMW Crash Case: मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को कोर्ट ने बुधवार को मुंबई की एक अदालत ने 6 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है.  इससे पहले मंगलवार को पुलिस उन्हें गिरफ्तार किया था.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि तीन दिन पहले उसने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी. टक्कर मारने के बाद उन्होंने मोटरसाइकिल को सवार को महिला को तकरीबन डेढ़ किलोमीटर से ज्यादा दूर तक घसीटा, इस हादसे में महिला की मौत हो गई थी और उसका पति जख्मी हो गया था. हालांकि, पुलिस ने उन्हें 48 घंटे बाद रविवार की मुंबई के विरार से अरेस्ट किया है.


मुंबई पुलिस ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि वह यह पता लगाना चाहती है कि घटना के बाद 3 दिनों तक छिपने के लिए कितने लोगों ने आरोपी मिहिर शाह की मदद की. पुलिस ने अदालत से कहा कि वह यह भी पता लगा रहा है कि आरोपी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं.


मिहिर शाह के वकील ने क्या कहा?
वहीं, मिहिर शाह के वकील ने अदालत से कहा कि मिहिर और ड्राइवर दोनों से पुलिस ने पूछताछ की है. उनके फोन भी जब्त कर लिए हैं. साथ ही उन्होंने दावा किया कि पुलिस के पास उनकी हिरासत मांगने का कोई आधार नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि मिहिर शाह और ड्राइवर के बयान मेल खाते हैं.


सीएम शिंदे ने क्या कहा?
इस बीच, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मिहिर शाह के पिता व शिवसेना नेता राजेश शाह को पार्टी के उपनेता पद से बर्खास्त कर दिया. सीएम शिंदे ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार हादसे के पीड़ित के साथ खड़ी है.


शिंदे ने कहा "जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. हम पीड़ित परिवार को कानूनी और आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे. हम उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपये देंगे."