Rampur: समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म ख़ान (Azam Khan) की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं. एसपी लीडर को अब एक नई परेशानी ने घेर लिया है. दरअसल आज़म ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सपा लीडर आज़म खान की अर्ज़ी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने आज़म ख़ान को इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख़ करने के लिए कहा है. दरअसल आज़म ख़ान ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी. याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के अधिग्रहण की तैयारी में है.


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आज़म ख़ान के ख़िलाफ़ नये केस: सिब्बल
पिछली सुनवाई के दौरान सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने आज़म ख़ान पर दर्ज 3 नई FIR का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हुए जल्द सुनवाई का मुतालबा किया था. वकील कपिल सिब्बल ने कहा आज़म खान पर 87 केस थे, मुश्किल से ज़मानत मिली, अब नया केस बना दिया गया है. यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर और कई बातें कही जा रही हैं. बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है. अर्ज़ी में यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ सरकार के अन्य अनुचित कार्यों को भी चुनौती दी गई थी.


'कई मामलों का किया सामना'
वकील कपिल सिब्बल कहा था कि यूनिवर्सिटी की एक दीवार भी गिरा दी गई है. मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी 2006 में एक ट्रस्ट के ज़रिए स्थापित की गई एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और आज़म खान इसके चांसलर हैं. अर्ज़ी में कहा गया कि आज़म ख़ान को यूपी सरकार और अन्य अधिकारियों के ज़रिए दर्ज किए गए कई आपराधिक और अन्य मामलों का सामना करना पड़ रहा है और अब यूनिवर्सिटी को अपने क़ब्ज़े में ले लिया गया है.


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