Pakistan News: पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (PML-N) सुप्रीमो नवाज शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो गई है और अब वह चुनाव लड़ने के पात्र हैं. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को उसके कार्यकाल से पहले भंग करने से इंकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि एक बार कार्यकाल समाप्त होने पर एक कार्यवाहक व्यवस्था स्थापित की जाएगी.


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कानून मंत्री ने कहा कि "नवाज शरीफ को अब आजीवन अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अयोग्यता की अधिकतम अवधि पांच साल है. अगर कोई सोचता है कि कोई व्यक्ति इन संशोधनों का लाभार्थी है. तो कल को वह कोई और होगा. कानून बनाना और संशोधन करना संसद का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है. कानून बनाने का काम संसद के अलावा किसी अन्य संस्था द्वारा नहीं किया जा सकता है."


उन्होंने आगे कहा कि सरकार में गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है. इससे पहले भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने यह कानून पारित किया था कि सांसदों को कितने समय तक पद से अयोग्य ठहराया जा सकता है. 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण अपदस्थ होने के बाद नवाज शरीफ ने तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है. देश की उच्तम अदालत ने तब उन्हें जीवन भर के लिए राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया. बाद में उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई.


जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में नवाज शरीफ को मेडिकल जमानत दी गई थी जिसके बाद वह ब्रिटेन चले गए. जहां वह तब से वहीं हैं और अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं. उनके भाई शहबाज शरीफ पिछले साल प्रधानमंत्री बने थे.


राजनीतिक विश्लेषक हसन अस्करी ने पहले एएफपी को बताया था कि "सत्तारूढ़ PML-N और उसके गठबंधन सहयोगी नवाज शरीफ को वापस लाना चाहते हैं." उन्होंने बताया कि "इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. नवाज शरीफ अगले चुनाव में पीएमएल-एन के मुख्य प्रचारक होंगे. उनकी वापसी राजनीतिक तौर पर पार्टी के लिए काफी मददगार होगी. लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं."


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