Parliament Security Breach Update: संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की मुल्जिम नीलम आजाद को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छह आरोपियों में से एक नीलम आजाद को जमानत देने से इनकार कर दिया है.पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जस्टिस हरदीप कौर ने मंगलवार को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को नीलम आज़ाद की जमानत अर्जी की मुखालेफत करते हुए कहा था कि सामग्री और दस्तावेजी साक्ष्य अपराध में उसके शामिल होने को दिखाते हैं, जिससे वह जमानत पर रिहाई के योग्य नहीं है. पुलिस ने अपनी दलील में कहा है कि, आरोपी के खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए.


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आरोपी के कथित असर और ताकत का हवाला देते हुए, उसने जमानत पर रिहा होने पर जांच एजेंसी पर संभावित प्रभाव के बारे में फिक्र जाहिर की थी. नीलम आजाद ने दिल्ली पुलिस की हिरासत से फौरी तौर पर रिहाई की मांग की थी. अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए उसने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है. नीलम आज़ाद को तीन अन्य आरोपियों के साथ 13 दिसंबर को पार्लियामेंट कैम्पस के बाहर से गिरफ्तार किया गया था. उसने 21 दिसंबर 2023 के रिमांड आदेश की वैधता को इस बुनियाद पर चैलेंज दिया था कि उसे कार्यवाही के दौरान अपने वकील से सलाह लेने की इजाजत नहीं दी गई थी.


 


नीलम आजाद ने इल्जाम लगाया कि उसे 29 घंटे बाद अदालत में पेश किया गया, जो कानून के खिलाफ था. अर्जी में कहा गया था कि अदालत ने पहले रिमांड आवेदन पर फैसला करके और फिर अर्जीगुजार से यह पूछकर कि क्या वह अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव करना चाहती है, एक बड़ी गलती की है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है और सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही है. बता दें कि, दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर, 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में छह मुल्जिमों  को गिरफ्तार किया था. जिसमें से नीलम आज़ाद भी शामिल हैं. इसके अलावा पांच मुल्जिम  मनोरंजन डी., सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत का नाम शामिल हैं