Rape Case Against Prajjawal Revanna: सेक्स टेप कांड में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर लिया गया है. इस मामले में विधायक के खिलाफ यह दूसरा मामला है, और यह कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम के जरिए दायर किया गया है.


प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप के मामला


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मामला आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है. इसमें धारा 376(2)(एन) (बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354ए(1)(ii) (यौन संबंध की मांग), 354(बी) (महिला पर हमला या आपराधिक बल) के तहत आरोप लिस्ट किए गए है. एसआईटी अधिकारियों ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर सैंप दी है.


इससे पहले केस में क्या था?


इससे पहले, उनके घर पर काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धमकी, पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था.


प्रजव्ल शुक्ला के खिलाफ लुकआउट नोटिस


कर्नाटक सरकार के जरिए गठित एसआईटी ने गुरुवार को दुनिया भर के सभी इमिग्रेशन सेंटर्स पर उनके खिलाफ ग्लोबल लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. यौन शोषण के आरोप सामने आने के तुरंत बाद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गया था. बाद में पता लगा कि वह जर्मनी के फ्रैंकफट में है.


प्रज्वल रेवन्ना को गुरुवार को एसआईटी के सामने पेश होना था. हालांकि, उसने अग्रिम जमानत के लिए बेंगलुरु की एक सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जद (एस) सांसद ने अपनी जर्मनी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी थी.