RJD Leader Tajashwi Yadav Relief From SC: बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी है. उच्चतम न्यायालय ने उस कथित टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लीडर तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत रद्द कर दी जिसमें उन्होंने कहा था कि "सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं". जस्टिस ए एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने इस बात पर गौर करने के बाद तेजस्वी यादव को राहत दी कि उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है.


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बेंच ने कहा, "याचिकाकर्ता द्वारा अपना बयान वापस लिए जाने के मद्देनजर हमने मामले को खारिज कर दिया है. जिसके बाद मामले का निपटारा कर दिया गया है". जस्टिस ने अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि के मामले को राज्य के बाहर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने की तेजस्वी यादव की अर्जी पर पांच फरवरी को अपना फैसला महफूज रख लिया था. कोर्ट ने 29 जनवरी को आरजेडी नेता को उनकी यह कथित टिप्पणी वापस लेते हुए  एक उपयुक्त बयान दाखिल करने का निर्देश दिया था.


तेजस्वी यादव ने अपनी कथित टिप्पणी "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" को वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में 19 जनवरी को एक हलफनामा दाखिल किया था. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आपराधिक मानहानि शिकायत में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और इसे अहमदाबाद की अदालत में दायर करने वाले गुजरात के बाशिंदे को नोटिस जारी किया था. गुजरात कोर्ट ने अगस्त में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ शुरूआती जांच की थी और एक लोकल बिजनेसमैन और कार्यकर्ता हरेश मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें समन जारी किया था.



 शिकायत के मुताबिक, तेजस्वी यादव ने मार्च 2023 में पटना में मीडिया से कहा था कि मौजूदा हालत में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी माफ कर दी जाएगी. हरेश मेहता ने दावा किया था कि तेजस्वी की टिप्पणियों ने सभी गुजरातियों को ठेस पहुंचाई और उन्हें बदनाम किया है.