Sanjay Singh Bailed: आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को शराब घोटाले मामले में बेल मिल गई है. बता दें इस मामले में अरविंद केजरीवाल को बीती रोज कोर्ट ने जुडीशियल कस्टडी में भेजा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने बेल का विरोध न करना चुना है. जस्टिस संजीव खन्ना, दीपांकर दत्ता और पीबी वराले की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि जांच एजेंसी की ओर से दी गई रियायत को मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा.


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इसके साथ, संजय सिंह अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत पाने वाले पहले सीनियर AAP नेता बन गए हैं. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं.


ईडी ने जताई आपत्ति


कोर्ट ने कहा कि क्या श्री संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है और टिप्पणी की कि उन्होंने छह महीने जेल में बिताए हैं. बाद में, ईडी ने शीर्ष अदालत से कहा कि अगर आप नेता को जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है.


पहले हाई कोर्ट में दी थी याचिका


संजय सिंह को इस मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट के सामने, श्री सिंह ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह तीन महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं और इस अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उच्च न्यायालय में जांच एजेंसी ने जमानत याचिका का विरोध किया था और दावा किया था कि सिंह 2021-22 की नीति अवधि से संबंधित दिल्ली शराब घोटाले से पैदा हुए अपराध की आय को प्राप्त करने, रखने, छिपाने, फैलाने और उपयोग करने में शामिल थे.