नई दिल्ली: स्मृति ईरानी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर दिल्ली HC ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया. इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने पवन खेड़ा को 24 घण्टे के अंदर उस ट्वीट को हटाने का हुक्म दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. कोर्ट ने कहा- अगर वो टिप्पणी नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफार्म इन टिप्पणियों को हटाएं. स्मृति ईरानी ने मानहानि का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ के हर्जाने  की मांग की है.


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दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था. कांग्रेस नेताओं के इन आरोपों के खिलाफ स्मृति ईरानी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था . इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की है.


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स्मृति ईरानी ने कोर्ट ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि कांग्रेस नेता जिस बार का बार-बार जिक्र कर रहे हैं उससे उसकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है. लेकिन ये अफसोसनाक अम्र है कि इस बार से मेरी बेटी का नाम जोड़ा जा रहा है. इस मामले कांग्रेस नेताओं की तरफ से आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं.


जयराम रमेश का आया रिएक्शन


वहीं हाई कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं. हम स्मृति ईरानी द्वारा डाली जा रही दायर केस को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे.


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