आजम खान की बीवी तंजीम फातिमा को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस मामले में किया दोष मुक्त
Rampur News: यूपी के पूर्व मंत्री व सपा नेता आजम खान की बीवी को कोर्ट ने बिजली चोरी करने के मामले में दोषमुक्त कर दिया है. इससे पहले पहले मई महीने में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी.
Tanzim Fatima Rampur News: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री आजम खान ( Azam Khan ) की बीवी तंजीम फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हमसफर रिसॉर्ट ( Humsafar Resort ) में बिजली चोरी करने के मामले में वो दोषमुक्त हो गईं हैं. उनके ऊपर दर्ज मुकदमा खत्म हो गया है. इस मामले में तंज़ीम फ़ातिमा ने जमा की गई 32 लाख रुपये की समन राशि के आधार पर केस को खत्म करने की अर्जी लगाई थी. सोमवार, 9 सितंबर को कोर्ट ने सुनवाई के बाद मुकदमा खत्म कर दिया.
जानिए क्या है पूरा मामला?
सपा के पूर्व सांसद आजम खान की बीवी तंजीम फातिमा के खिलाफ शहर कोतवाली में 5 सितंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. जिसमें इल्जाम था कि तंजीम फातिमा ( Tanzim Fatima ) के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का इस्तेमाल होते हुए पाया गया था. इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जूनियर ईंजीनियर राहुल रंजन ने पूर्व मंत्री की बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसपर स्पेशल एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.
यह भी पढ़ें:- शिमला के बाद बरेली में मस्जिद विस्तार पर बवाल; रोका गया काम
बिजली विभाग के JE ने दर्ज कराई थी FIR
इस केस में करीब 5 साल तक सुनवाई चलने के बाज आज तंजीम फातिमा को बड़ी राहत मिली है. इससे पहले तंजीम फातिमा को इसी साल के मई महीने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ( Allahabad High Court ) से फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 24 मई को कोर्ट ने आजम खान, उनकी बीवी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ( Abdullah Azam Khan ) को जमानत दी थी.जेल से बाहर आने के बाद तंजीम फातिमा ने कहा था कि सच्चाई की जीत हुई है. रामपुर की एक कोर्ट ने खान परिवार के तीन मेंबरों को जालसाजी का दोषी पाया था. लेकिन आज कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी.