Jajmau Arson Case: सपा नेता इरफान सोलंकी को करारा झटका लगा है. कोर्ट ने आगजनी मामले में विधायक और उसके भाई  रिज़वान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई है, कोर्ट ने एक को छोड़कर सभी आरोपियों पर 30 हजार 500 रूपये जुर्माना लगाया गया है.


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कानपुर एमपी/ एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार दिया था. सेशन कोर्ट के स्पेशल जस्टिस सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने आज सभी दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है.


महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इरफान की कोर्ट में पेशी हुई.  इस केस में इरफान दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने रिजवान सोलंकी,  इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया। सजा के सुनाने के वक्त इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद थे.


क्या है पूरा मामला
डिफेंस कॉलोनी के रहने वाली नजीर फातिमा नाम की एक महिला की झोपड़ी में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी. महिला फातिमा ने MLA इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत उनके साथियों पर घर में आग लगाने का इल्जाम लगाया.


इस मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक और उसके भाई रिजवान, शौकत अली, मो. शरीफ,  इजरायल आटेवाला, अनूप यादव, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, शकील चिकना, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू के खिलाफ जाजमऊ थाने में FIR दर्ज कराई गई थी.


इस मामले में लगातार छापेमारी के बाद इरफान ने 22 दिसंबर 2022 को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में सरेंडर किया था.  इस मामले में MP/MLA कोर्ट ने 3 जून को विधायक, भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली को सेशन कोर्ट के जस्टिस सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने IPC की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी पाया था.  ADGC भास्कर मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन की तरफ से 18 गवाहों ने बयान दर्ज कराए थे. इस मामले में 300 पन्नों के सबूत कोर्ट में पेश किए गए.