Abbas Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेल में बंद अब्बास अंसारी को उसके दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए इजाजत दी है. कोर्ट ने 10 और 12 जून के बीच पुलिस हिरासत में गाजीपुर में मौजूद उनके पैतृक घर पर जाने की अनुमति दी है.


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जस्टिस सूर्यकांत ( Justice Suryakant ) की नेतृत्व वाली बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस ( UP Police ) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अंसारी के घर पर पुलिसकर्मी परिवार की महिला सदस्यों के सम्मान और आत्म सम्मान का ख्याल रखें. बेंच में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ( KV Wishwantahan ) भी शामिल थे.


इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कासगंज जिला जेल में बंद अब्बास अंसारी को 10 अप्रैल को पिता मुख्तार अंसारी के फातिहा में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. उसने गाजीपुर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा था कि 11 अप्रैल से अन्य रस्में हो रही हैं या नहीं, और एप्लीकेंट को पुलिस कस्टडी में उनमें शामिल होने की इजाजत दी थी.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "यदि कोई रस्म नहीं है तब भी पिटीशनर को 11 और 12 अप्रैल को उसके परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत दी जायेगी." सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान में रखा था कि ज्यूडिशियल कस्टडी में रहने की वजह से याचिकाकर्ता अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था.


बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari ) की 28 मार्च को हृदय गति रुकने जेल में मौत हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने कहा है कि अंतरिम जमानत पर रहते हुए अब्बास अंसारी कोई पब्लिक स्पीच नहीं देगा. इसके अलावा मीडिया से बात नहीं करेगा या किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा.