Vibhav Kumar: अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम राहत, SC ने दी जमानत
SC granted bail to Vibhav Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इन शर्तों पर विभव कुमार को जमानत दे दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
SC granted bail to Vibhav Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 2 सितंबर को को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने मामले में सभी गवाहों की जांच होने तक कुमार को सीएम के निजी सचिव के रूप में अपना पद संभालने या सीएम आवास में दाखिल होने पर रोक लगा दी है.
18 मई को हुई थी गिरफ्तारी
इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच होने तक बिभव कुमार को मामले के खिलाफ बोलने से रोक दिया. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह इस प्रक्रिया को अधिमानत 3 सप्ताह में पूरा करे और कुमार को कोई भी आधिकारिक पद लेने से रोक दिया. दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को केजरीवाल के आवास से कुमार को गिरफ्तार किया था.
क्या है आरोप
स्वाती मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, उन पर झपट पड़े, उनकी छाती और कमर पर लात मारी और 13 मई को जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं, तब केजरीवाल के आवास पर जानबूझकर उनकी शर्ट ऊपर खींची.
बिभव कुमार ने अपने बचाव में क्या कहा?
अपनी गिरफ्तारी से पहले बिभव कुमार ने 17 मई को दिल्ली पुलिस को ईमेल के ज़रिए शिकायत की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालीवाल ही थीं, जिन्होंने जबरन सीएम आवास में दाखिल हुई थीं और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट की और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी.बिभव कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि जब कुमार ने उन्हें सीएम आवास की मुख्य इमारत में दाखिल होने से रोका तो सांसद ने उनके खिलाफ़ झूठा मामला दर्ज करने और उन्हें जेल भेजने की धमकी दी.