Supreme Court on Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के फैसले को पलटने के लिए तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण "थोड़ा असामान्य" है, साथ ही मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की सलाह दी है.


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?


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न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवी भट्टी की अवकाश पीठ अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने शराब नीति मामले में उनकी जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय के जरिए लगाई गई रोक को चुनौती दी है. हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर निचली अदालत के जरिए केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी और कहा कि वह 25 जून को आदेश सुनाएगा.


अगर हाई कोर्ट ने गलती की, तो क्या हम भी करें: जस्टिस मिश्रा
केजरीवाल की ओर से सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से पहले निचली अदालत के आदेश का इंतजार नहीं किया था. संघवी ने कहा,"अगर हाई कोर्ट आदेश को देखे बिना उस पर रोक लगा सकता है, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक क्यों नहीं लगा सकते?" इस पर न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "यदि उच्च न्यायालय ने गलती की है तो क्या हमें उसे दोहराना चाहिए?"


सुप्रीम कोर्ट ने सब्र करने की दी नसीहत


सिंघवी ने आगे कहा कि जमानत आदेश पर रोक अभूतपूर्व थी और उन्होंने कहा कि केजरीवाल के भागने का कोई खतरा नहीं है. पीठ ने संकेत दिया कि अंतिम आदेश जल्द ही आने की उम्मीद की जा सकती है और सभी पक्षों को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने की सलाह दी. इस पर, सिंघवी ने जमानत प्राप्त करने के बाद समय की बर्बादी के बारे में चिंता जताई. सिंघवी ने तर्क दिया, "मैं अंतरिम अवधि में क्यों मुक्त नहीं हो सकता? मेरे पक्ष में फैसला आ चुका है."


पीठ ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय का स्थगन "असामान्य" है, क्योंकि ऐसे आदेश सुनवाई के तुरंत बाद "तत्काल" पारित कर दिए जाते हैं और उन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता है, अब आदेश पारित करने का अर्थ होगा "मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होना". न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "अगर हम अभी कोई आदेश पारित करते हैं तो हम इस मुद्दे पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे. यह सबोर्डिनेट कोर्ट नहीं है, यह हाई कोर्ट है।"