Swati Maliwal Case Update: स्वाति मालीवाल मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, इस बात का देना होगा जवाब
Swati Maliwal Case Update: स्वाति मालीवाल मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. विभव कुमार पर स्वाति ने हिंसा का आरोप लगाया था. पूरी खबर पढ़ें.
Swati Maliwal Case Update: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को शहर की पुलिस को नोटिस जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर उसका रुख पूछा है. बता दें, विभव कुमार पर सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने का आरोप लगाया है.
स्वाति मालीवाल मामले में कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस अमित शर्मा की अवकाश पीठ ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई तय की है. इससे पहले कुमार ने इस मामले में नियमित जमानत के लिए 12 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
जुडीशियल कस्टडी में हैं विभव कुमार
कुमार, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें 7 जून को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत के अनुसार, उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, और ऐसी आशंका है कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. इससे पहले, 27 मई को एक सेशन अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी.
18 मई को विभव की गिरफ्तारी
मालीवाल ने एक एफआईआर में कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर शारीरिक रूप से मारपीट करने का आरोप लगाया था जिसके बाद 18 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. एफआईआर के अनुसार, कुमार ने उन्हें बार-बार थप्पड़ मारे और पेट पर भी लात मारी
विभव कुमार की बेल याचिका में क्या कहा गया था?
हाई कोर्ट के सामने कुमार की जमानत याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में “विफल” रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.