रांचीः नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव (Tara Shahdev) आप को याद होगी, जिसने अपने मुस्लिम पति पर जबरन धर्म बदलवाने और यौन उत्पीड़न करने का इल्जाम लगाया था. इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है. रांची की सीबीआई कोर्ट ने आरोपी पति रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.


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इस मामले में दूसरे मुजरिम झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद को 15 साल के सश्रम कारावास और रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है. तीनों मुजरिमों पर पचास-पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.


सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 30 सितंबर को ही तीनों को दोषी करार दे दिया था, लेकिन इनकी सजा पर गुरुवार को फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आईपीसी की धारा 120बी, 376, 323, 298, 506 और 496 के तहत कसूरवार माना है. कौशल रानी को आईपीसी की धारा 120बी, 298, 506 और हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को आईपीसी की धारा 120बी और 298 में कसूरवार पाया गया है.


गौरतलब है कि साल 2014 में धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना का यह मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था. इस केस को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर किया था. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.


आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप तय किया गया था. सीबीआई की तरफ से की गई बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा कोहली उर्फ रकीबुल पर लगाए गए धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना के इल्जामों को सही बताया गया. कोहली की मां और हाईकोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भी इस पूरी साजिश में सहभागी बताया गया है. 
सीबीआई ने इस मामले में कुल 26 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए थे और कई सबूत भी कोर्ट के सामने पेश किए गए थे.


कौन है तारा शाहदेव और क्या था मामला  
गौरतलब है कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का इल्जाम लगाया था. दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर चुका था, और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था. तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर भी इस्‍लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज बयान में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से कटवाया गया था. शाहदेव के मुताबिक, कई-कई दिनों तक उसे भूखा रखा जाता था.


रकीबुल और उसकी मां दोनों तारा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और उससे कहते थे कि अगर वह चाहती है कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य रहे तो वह इस्लाम कबूल कर ले. तारा ने इल्जाम लगाया था कि ससुराल वालों की तरफ से दहेज की भी मांग की गई थी. करीब डेढ़ महीने की प्रताड़ना के बाद 17 अगस्त 2014 को अपने भाई को एक घरेलू नौकर के मोबाइल से कॉल किया और उसे पुलिस के साथ अपने ससुराल आने के लिए कहा था, जिसके बाद तारा को मुक्त कराया गया था.


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