UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि शिक्षक अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे. अगर कोई भी शिक्षक सरकारी स्कूल-कालेजों में जींस और टी-शर्ट पहनता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 


छात्रों पर पड़ता है बुरा प्रभाव


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुजफ्फर नगर में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट नहीं पहनने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इससे छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. स्कूलों के जिला निरीक्षक (DIOS) गजेंद्र सिंह ने कहा, "मैं स्कूलों के निरीक्षण पर था और कक्षाओं में कुछ शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट पहने देखा. मैंने उन्हें इस पहनावे से दूर रहने की चेतावनी दी. अब, मैंने ड्रेस कोड के बारे में सकरुलर भी जारी किया है."


यह भी पढ़ें: Hijab Verdict: ओवैसी ने अदालत के फैसले को बताया गलत, कहा- कुरान के गलत ट्रांस्लेशन का हुआ इस्तेमाल


प्रिंसिपल को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए


सर्कुलर में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. सिंह ने आगे कहा, "यह अनुशासन की बात है. न केवल छात्र और शिक्षक, बल्कि प्रिंसिपल को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. यदि शिक्षक शालीनता से कपड़े पहनते हैं, तो यह छात्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है. फिर, छात्र भी अपने शिक्षकों का अनुसरण करेंगे. यह आदेश महिला शिक्षकों पर भी लागू होता है. उन्हें साड़ी या सलवार-कमीज पहनने की जरूरत है." DIOS ने कहा कि यदि कोई निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.


क्या है हिजाब विवाद?


ख्याल रहे कि बीते कल हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. फैसले में एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है तो दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है. इसके बाद हजाब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रखी है. फिलहाल यह पाबंदी जारी है.


इसी तरह की और खबरों को पढ़ने के लिए zeesalaam.in पर विजिट करें.