हिजाब के बाद अब जींस, टी-शर्ट पर पाबंदी, सरकारी स्कूलों में नहीं पहन सकेंगे शिक्षक
UP News: कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में मर्दों के ड्रेस को लेकर चेवनी जारी की है. इसके मुताबिक अब शिक्ष जींस और टी-शर्ट नहीं पहन पाएंगे.
UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि शिक्षक अब सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जींस और टी-शर्ट नहीं पहन सकेंगे. अगर कोई भी शिक्षक सरकारी स्कूल-कालेजों में जींस और टी-शर्ट पहनता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
छात्रों पर पड़ता है बुरा प्रभाव
मुजफ्फर नगर में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट नहीं पहनने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि इससे छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ सकता है. स्कूलों के जिला निरीक्षक (DIOS) गजेंद्र सिंह ने कहा, "मैं स्कूलों के निरीक्षण पर था और कक्षाओं में कुछ शिक्षकों को जींस और टी-शर्ट पहने देखा. मैंने उन्हें इस पहनावे से दूर रहने की चेतावनी दी. अब, मैंने ड्रेस कोड के बारे में सकरुलर भी जारी किया है."
प्रिंसिपल को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए
सर्कुलर में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. सिंह ने आगे कहा, "यह अनुशासन की बात है. न केवल छात्र और शिक्षक, बल्कि प्रिंसिपल को भी ड्रेस कोड का पालन करना चाहिए. यदि शिक्षक शालीनता से कपड़े पहनते हैं, तो यह छात्रों पर अच्छा प्रभाव डालता है. फिर, छात्र भी अपने शिक्षकों का अनुसरण करेंगे. यह आदेश महिला शिक्षकों पर भी लागू होता है. उन्हें साड़ी या सलवार-कमीज पहनने की जरूरत है." DIOS ने कहा कि यदि कोई निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसे विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
क्या है हिजाब विवाद?
ख्याल रहे कि बीते कल हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. फैसले में एक जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है तो दूसरे जज ने कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है. इसके बाद हजाब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास चला गया है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा रखी है. फिलहाल यह पाबंदी जारी है.
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