UAE Abortion: संयुक्त अरब अमीरात ने अब एक बड़ा फैसला किया है. अब मुल्क बलात्कार और अनाचार के मामलों में गर्भपात की इजाजत देगा. यह इस्लामी देश के लिए एक बड़ा सुधार है और यूएई के गर्भपात कानूनों में एक बेहद जरूरी बदलाव है. माना जा रहा है कि इससे औरतों के लिए बेहतर हेल्थ मुमकिन हो पाएगी.


यूएई ने दी गर्भपात को इजाजत


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यूएई मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चिकित्सा दायित्व कानून से संबंधित 2024 के कैबिनेट संकल्प संख्या (44) में कहा गया है कि गर्भपात की इजाजत है, "अगर गर्भावस्था किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, या पर्याप्त इच्छा के बिना सेक्स का नतीजा है" और "अगर गर्भावस्था का कारण बनने वाला शख्स महिला का पूर्वज या उसका महरम [विवाह के लिए अयोग्य] रिश्तेदार है".


करना होगा ये काम


अबू धाबी स्थित समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार या अनाचार की घटना की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी होगी और लोक अभियोजन की रिपोर्ट के जरिए इसे साबित करना होगा. गर्भावस्था को 120 दिनों के अंदर समाप्त किया जाना चाहिए और गर्भपात में ऐसी कोई भी चिकित्सीय जटिलता नहीं होनी चाहिए जिससे महिला की जान को खतरा हो सकता हो. यह प्रस्ताव उन लोगों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं.


एक सूत्र ने द नेशनल को बताया, "यूएई के पास पीनल कोड है और अपराधियों को दंडित करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए कानून और प्रक्रियाएं हैं. अब हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो इन अपराधों के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामों को हल करने में मदद कर सकें."


बलात्कर करने पर सजा-ए-मौत


अपराध एवं दंड कानून के अनुच्छेद (406) के मुताबिक, बलात्कार के लिए सजा आजीवन कारावास और मृत्यु है, अगर पीड़िता 18 साल से कम उम्र की है या "शारीरिक रूप से विकलांग है या ऐसी स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है, जिसकी वजह वह विरोध करने में असमर्थ है, या यदि अपराधी पीड़िता के पूर्वजों या गैर-विवाह योग्य रिश्तेदारों में से एक है".


कब होगा प्रस्ताव प्रभावी?


संयुक्त अरब अमीरात के ऑफिशियल गैजेट में ऐलान होने के बाद यह प्रस्ताव प्रभावी हो जाएगा. अबू धाबी के कॉर्निश अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पॉल बोसियो ने द नेशनल को बताया, "नए कैबिनेट प्रस्ताव का मकसद महिलाओं और समाज के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बनाए रखना है और यह काफी पॉजीटिव डेवलपमेंट है.