UCC In Uttarakhand: यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता ( Uniform civil Code) पर बिल लाने के लिए उत्तराखंड असेंबली का स्पेशल सेशन सोमवार को शुरू हो गया. सेशन के दूसरे दिन यानी मंगलवार, 6 फवरी को यह बिल पेश किया जाएगा. इस सेशन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है और पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है.


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सेशन की शुरूआत से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी सभी वर्गों के लिए अच्छा होगा और इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने दूसरे राजनीतिक दलों के मेंबरों से सदन में सकारात्मक तरीके से बिल पर बाातचीत करने का दरख्वास्त भी किया. सीएम  ने कहा कि यह पीएम नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के सपने को साकार करने में मददगार होगा.


धामी ने कहा कि उनकी पार्टी ने पिछले असेंबली इलेक्शन के दौरान जनता के सामने UCC लाने का प्रण लिया था.  उन्होंने कहा, ‘‘न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे मुल्क के लोग UCC का इंतजार कर रहे हैं. हमारी यह प्रतीक्षा खत्म हो रही है और हम कल इसे असेंबली में पेश करेंगे. पूरा देश उत्तराखंड की तरफ देख रहा है. उत्तराखंड के लिए यह एक युगांतकारी वक्त है. पूरे देश की नजर हमारी तरफ है कि किस प्रकार से बिल आता है और किस प्रकार की चर्चा होती है.’’


धामी ने अन्य पार्टियों के MLAs से किया ये अनुरोध
बता दें कि 6 फरवरी को बिल  को सदन में पेश किया जाएगा जिसके बाद इ बिल पर पर चर्चा की जाएगी. जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बात रखेंगे. सीएम ने दूसरे पार्टियों के विधायकों से चर्चा में हिस्सा लेने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘‘सकारात्मक ढंग से चर्चा में भाग लें, मातृ शक्ति के उत्थान के लिए, राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के लिए इसमें भाग लें.’’ 


उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला बनेगा पहला राज्य 
धामी कैबिनेट ने रविवार, 4 फरवरी को यूसीसी मसौदे को एक्सेप्ट करते हुए उसे बिल के रूप में 6 फरवरी को सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी थी. 740 फन्नों के इस मसौदे को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच मेंबरों वाली कमिटी ने शुक्रवार 2 फरवरी को सीएम धामी को सौंपा था. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा. गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही UCC लागू है.