विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए हाल ही में नियम जारी किए गए थे. इसके बाद, अब यूजीसी की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्ट्टीयूट आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना भारत में कोई भी प्रोगाम ऑफर नहीं कर सकेगा. एचईआई (HEI)किसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था के तहत प्रोगाम पेश नहीं करेंगे. ऐसे प्रोगाम को यूजीसी द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी. इस बारे  में डिटेल्ड जानकारी करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर सूचना पढ़ सकते हैं.
 
यूजीसी ने कही बड़ी बात  
यूजीसी ने नोटिस में बताया है कि यह भी बात सामने आई है जिसमें कि कुछ एडटेक कंपनियां कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के सहयोग से ऑनलाइन मोड में डिग्री और डिप्लोमा प्रोगाम की पेशकश करने वाले विज्ञापन समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टेलीविजन आदि में दे रही हैं. और ऐसी फ्रेंचाइजी व्यवस्था की इजाजत नहीं है. ऐसे किसी भी कार्यक्रम/डिग्री को यूजीसी की मान्यता नहीं होगी, जिसमें धोखाधड़ी करने वाली सभी एडटेक कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, यूजीसी ने छात्र-छात्राओं और पब्लिक को इस संबंध में अवेयर रहने के लिए कहा है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


वहीँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो यूजीसी की तरफ से भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसरों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए जारी हुए, और नियमों के बाद से दुनिया भर के कम से कम दस विश्वविद्यालयों ने विदेशी उच्च शिक्षा पोर्टल के साथ पंजीकरण कराया है.