Afzal Ansari Granted Bail: मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के लिए राहत की खबर है. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल को राहत दी है. इलाहाबाद  उच्च न्यायालय ने अफजाल अंसारी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है. फिलहाल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा पर रोक लगाने से मना किया है. गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई है. अफजाल अंसारी फिलहाल गाजीपुर की जेल में बंद है. सजा के चलते अफजाल अंसारी की लोकसभा मेंबरशिप पहले ही कैंसिल की जा चुकी है. सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अफजाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी. 


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उपचुनाव को लेकर सियासती माहौल गर्म
गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के एमपी अफजाल अंसारी को चार साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके दो दिन बाद ही अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता खत्म होने का हुक्म आ गया. अब सीट खाली होते ही उपचुनाव को लेकर सियासती माहौल गर्म हो गया. सभी पार्टियों की नजर इस सीट पर लगी है. वैसे सत्ताधारी दल बीजेपी हर हाल में इस सीट पर वापसी की कोशिश में लगी है. यहीं वजह है कि जनवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जनपद से चुनावी कैंपेन शुरू किया था. इसके बाद अफजाल अंसारी की सांसद की सदस्यता खत्म होते ही बीजेपी मैदान मारने में लग गई है.



12 जुलाई को फैसला रखा सुरक्षित
इस पूरे मामले पर जस्टिस राजबीर सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. 29 अप्रैल को गाजीपुर की अदालत से गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिलने की वजह से अफजाल अंसारी की लोकसभा की सदस्यता कैंसिल हो गई थी. बता दें कि मुख्तार अंसारी गैंग ने 25 नवंबर 2005 को कई राउंट गोलिया चलाकर बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था.


Report: Mohd Ghufran


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