UP News: माफिया डॉन व पूर्व विधायक मुख्तार के भाई गाजीपुर जिला कारागार में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ( Afzaal Ansari )  की सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायलय में सुनवाई पूरी हो गई है. उच्च न्यायलय  ने मामले सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 24 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायलय ( High Court Allahabad ) इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा, और 24 जुलाई को यह तय होगा कि अफजाल अंसारी जेल की सलाखों के बाहर आएंगे या फिर जेल के अंदर ही रहेंगे, साथ ही सजा पर रोक लगेगी या फिर MP- MLA गाजीपुर कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा.


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गौरतलब है कि पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. 28 अप्रैल को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मामले में अफजल अंसारी को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.


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संसद की सदस्यता हो चुकी है रद्द
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और उनकी संसद की सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया है.  पूर्व एमपी अफजाल अंसारी ने गाजीपुर कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायलय में अपील दाखिल कर चुनौती दी है. जिसमें अफजाल अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की है.


24 जुलाई को इलाहाबाद HC की सिंगल बेंच  सुनाएगी फैसला
पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल अपील में सजा पर रोक लगाए जाने की मांग के साथ ही जमानत पर रिहा की मांग की गई है. फिलहाल कोर्ट ने मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, और इस मामले पर  24 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायलय की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी.


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