UP News: पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ( Abbas Ansari ) और उमर अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायलय से बड़ी राहत मिली है. गाजीपुर के ग़ज़ल होटल ( Ghazipur Ghazal Hotel ) मामले में कोर्ट ने MLA अब्बास अंसारी और भाई उमर अंसारी पर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब तलब किया है.


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मामले में विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायलय में में याचिका दाखिल कर पुलिस चार्जशीट को चुनौती दी थी, और दोनों तरफ से चार्जशीट पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने दोनों की मांग को स्वीकार कर लिया और इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है.


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सरकारी जमीन की रजिस्ट्री का है मामला
दरअसल मुख्तार अंसारी ( Mukhtar Ansari ) के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के साथ ही उनकी मां अफ्सां अंसारी समेत 12 लोगों के खिलाफ 2020 में गाजीपुर में एक केस दर्ज हुआ था. केस में आरोप था कि 2005 में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर फर्जी तरीके से कराई गई. उसकी सरंक्षिका अंसारी भाई की मां अफ्सां अंसारी थी. याचिका करने वाले की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि जिस समय यह रजिस्ट्री कराई गई, उस समय दोनों भाई नाबालिग थे.


कोर्ट ने दी राहत
 इस अपराध में उनकी किसी भी तरीके की Involved नहीं थी. कोर्ट में पेश सरकारी वकील भी इस मामले में Involved को लेकर दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे सके. जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक पुलिस चार्जशीट पर रोक लगा दी है.


REPORTER- MOHAMMAD GUFRAN


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