Uttarkashi Mosque: उत्तरकाशी जनपद में चल रहे मस्जिद विवाद को लेकर आज नैनिताल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई अल्पसंख्यक सेवा समिति की पिटीशन के बाद हो रही है. इस मस्जिद को लेकर उत्तराखंड में काफी वक्त से तनाव के हालात बने हुए हैं.


मस्जिद की सुरक्षा को लेकर आदेश


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बीते बुधवार को हाई कोर्ट ने इस मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट और एसपी को तलब किया था और मस्जिद की सुरक्षा और जिले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के आदेश दिए थे. इस दौरान कोर्ट ने किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की बात की थी.


क्या है मामला?


दरअसल, हिंदू संगठनों का कहना है कि उत्तरकाशी जनपद में बनी यह मस्जिद अवैध है. इसको लेकर 1 दिसंबर को महापंचायत का ऐलान भी किया गया था. लेकिन, प्रशानसन की सख्ती की वजह से यह सफल नहीं हो पाई. इस दौरान तेलंगाना के गोशामहल से विधायक टी. राजा सिंह का बयान भी आया था और उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखने की बात की थी. दरअसल यह विवाद पिछले दो महीनों से चल रहा है.


अक्टूबर में आंदोलन


इस मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों ने 24 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन किया था. जो हिंसक हो गया और इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा. हिंसा के दौरान पत्थरबाज़ी की भी घटना सामने आई. जिसमें पुलिसकर्मी समेत 27 लोग घायल हुए थे.


उत्तरकाशी प्रशासन ने दिया सबूत


विवाद को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद पूरी तरह से लीगल है. जिसको लेकर प्रशासन ने कुछ दस्तावेज़ भी पब्लिक किए थे. इस दौरान उनका कहना था कि मस्जिद को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह से बेबुनयाद हैं. हालांकि, इन दस्तावेज़ों पर सवाल उठते आए हैं.


दस्तावेजों की जांच


आरोप लगाए जा रहे हैं कि मस्जिद की ओर से दिए गए दस्तावेज़ सही नहीं है. इसको लेकर अतिक्रमण जांच समिति जल्द ही मस्जिद पक्ष के दस्तावेज़ों की जांच करने वाली है. इस मामले में समीति खातेदारों को नोटिस भी जारी कर चुकी है.


आज कोर्ट में सुनवाई


अब इस मामले में नैनिताल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. अल्पसंख्यक सेवा समिति ने पिटीशन दायर की है और मस्जिद की हिफाजत और मज़हब की आजादी की गुहार लगाई है. अब कोर्ट के फैसले के ही बाद इस मामले में कुछ साफ हो पाएगा.