Article 370 Hearing Supreme Court: केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था. जिसके बाद सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.  Article 370 हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ''आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से राज्य में आतंकी घटनाओं में 45 फीसदी की गिरावट आई है. घुसपैठ में भी कमी आई है. सुरक्षा बलों को होने वाले नुकसान में 60 फीसदी की कमी आई है. पत्थरबाजी भी लगभग खत्म हो चुकी है.''


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तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिए जाने वाले सवाल के जवाब में कहा कि अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब मिलेगा. इसमें कुछ समय लग सकता है. राज्य में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है.


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उन्होंने आगे कहा, "पहली बार तीन स्तरीय पंचायती राज चुनाव होने हैं. पंचायत चुनाव, ज़िला विकास परिषद चुनाव और नगरपालिका चुनाव. इसमें से जिला विकास परिषद चुनाव हो चुके हैं. बाकी भी जल्द ही होंगे. विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है. इस पर राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द फैसला लेंगे. जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाले केंद्र शासित क्षेत्र का है. उसे राज्य का दर्जा देने का समय अभी नहीं बताया जा सकता."


सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ''आर्टिकल 370 को बेअसर किए जाने की प्रक्रिया की संवैधानिकता पर सुनवाई जारी रहेगी. हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य का दर्जा देने पर जानकारी मांगी थी. वह आपने बता दी है."


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