Delhi-NCR की हवा फिर हुई जहरीली, GRAP III लागू; जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
GRAP III Implemented in Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में AQI 450 तक पहुंच गया. इसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने दिल्ली में एक बार फिर GRAP III लागू कर दिया है.
GRAP III Implemented in Delhi: सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली होने लगी है. यहां हवा की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है, जिसके बाद एक बार फिर GRAP III लागू कर दिया गया है. आज यानी 16 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली में AQI 450 तक पहुंच गया. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि GRAP III के तहत किन चीजों पर बैन रहेगा.
इन चीजों पर रहेगा बैन
GRAP III प्रावधानों के तहत, दिल्ली में डीजल वाहनों पर लागू रहेगा. साथ निर्माण कार्य, तोड़फोड़ और खुदाई के काम की भी इजाजत नहीं होगी, जबकि स्कूलों का संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा. वहीं, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के ऑफिस टाइमिंग में बदलाव का फैसला ले सकती है.
स्कूल ऑनलाइन या ऑफलाइन
GRAP-3 के तहत दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गौतमबुद्ध नगर में पांचवीं क्लास तक के स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगे. यानी छात्र अब घर पर कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन और फिजिकल क्लास में से किसी एक को चुन सकते हैं. ये फैसला अभिभावकों पर निर्भर करेगा.
एक बार फिर हुई दिल्ली की हवा जहरीली
IMD के मुताबिक, दिल्ली में शीतलहर की हालात बनी हुई है और पूसा इलाके में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और आयानगर इलाके में 4.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली में सुबह 9 बजे AQI 351 दर्ज किया गया. IMD के अनुसार, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है.
GRAP-IV में ढील की इजाजत
गौरतलब है कि दिल्ली की हवा में सुधार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को GRAP-IV में ढील देने की इजाजत दी थी. एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चार स्तर तय किए गए हैं. इन्हें प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है, जो AQI के आधार पर तय होता है.