Abdulla Yameen Sentence to 11 Years: मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन को 11 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. वह भारत के विरोधी और चीन के करीबी माने जाते हैं. मालदीव की एक अदालत ने यमीन को यह सजा धन शोधन मामले और करप्शन में मुल्जिम पाए जाने पर सुनाई है. यमीन पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.


यामीन पर इल्जाम


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इल्जाम था कि यमीन ने मालदीव सरकार के तहत आने वाले द्वीप को पट्टे पर चढ़ाने के लिए रिश्वत ली थी. अदालत ने यमीन को धन शोधन मामले में सात साल की सजा और रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. यामीन साल 2013 से 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति बने थे. 


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2019 में भी पाए गए दोषी


इससे पहले यामीन साल 2019 में धन शोधन मामले में दोषी पाए गए थे. इस मामले में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी. लेकिन उन्होंने सु्प्रीम कोर्ट के जरिए निचली अदालत के फैसले को पटलवा दिया था. उन्होंने हवाला दिया था कि उनके मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की गई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा और उन्हें 2 साल में ही रिहा कर दिया था. मामले में यह भी दलील दी गई थी कि यह साबित नहीं हो सका था कि यमीन ने अपने फायदे के लिए सरकारी धन 10 लाख डॉलर का धन शोधन किया.


भारत विरोधी हैं यामीन


अबदुल्ला यामीन को भारत विरोधी नेता माना जाता है. यामीन ने इसी साल भारत के खिलाफ मुजाहिरा किया था. यामीन भले ही भारत के मुखालिफ हों लेकिन भारत के मालदीव से हमेशा से ही रिश्ते अच्छे रहे हैं. वह भारत और मालदीव के दरमियान रक्षा समझोतों को रद्द करना चाहते थे. यामीन का मानना है कि भारत को मालदीव से पूरी तरह से निकाल जाना चिहिए.


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