कराचीः कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) के फेज-2 में 'ऑनर’ के नाम पर एक युवती की उसके भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह हादसा इतवार का है. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के भाई ने एक शख्स के साथ “अवैध संबंध" के संदेह में अपनी बहन की हत्या कर दी.
पुलिस सर्जन डॉ सुमैय्या सैयद ने कहा कि युवती के सिर और पैर में दो गोलियां लगी हैं. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) सैयद असद रजा के मुताबिक, संदिग्ध ने पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान इज्जत के लिए अपनी बहन की हत्या करने की बात कबूल की है. 


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छीपा कल्याण संगठन के प्रवक्ता ने बताया कि घटना इतवार की सुबह हुई. प्रारंभिक जांच के दौरान संदिग्ध ने दावा किया कि वह शनिवार रात करीब दो बजे अपने घर पर था. वह घर के अहाते में अपनी लाइसेंसी 9 एमएम पिस्टल साफ कर रहा था, जबकि उसकी बहन रसोई की तरफ से आ रही थी. पुलिस ने भाई के हवाले से कहा, “सफाई के दौरान गलती से पिस्टल से गोली चल गई और गोली मेरी बहन की कमर में जा लगी, जिससे वह घायल हो गई.भाई के बयान के मुताबिक, “उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई." 


भाई ने पूछताछ में उगला राज 
हालांकि, एसएसपी रजा ने कहा कि पुलिस की जांच से पता चला है कि उसके भाई ने लड़की को गोली मारी थी. यह आकस्मिक घटना नहीं थी. अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध को हिरासत में रखा गया और पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने सब कुछ उगल दिया और अपराध कबूल कर लिया. रजा ने कहा कि परिवार का कोई भी सदस्य प्राथमिकी दर्ज कराने को तैयार नहीं है. इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य की तरफ से पकड़े गए संदिग्ध के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा.


ऑनर किलिंग पर बनी फिल्म ने जीता था ऑस्कर 
गौरतलब है कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों महिलाओं की उनके रिश्तेदारों द्वारा 'सम्मान’ के बहाने हत्या कर दी जाती है. ऑनर किलिंग को अक्सर निजी पारिवारिक मामला माना जाता है और इसलिए शायद ही कभी इसकी रिपोर्ट की जाती है. विशेष रूप से फरवरी 2016 में पाकिस्तान में ऑनर किलिंग पर एक फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र, “ए गर्ल इन द रिवरः द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस“ के लिए ऑस्कर जीता था. 

हर साल होती है एक हजार महिलाओं की हत्या 
पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, पाकिस्तान में 2021 में ऑनर किलिंग के 470 से ज्यादा मामले सामने आए थे, लेकिन मानवाधिकार रक्षकों का अनुमान है कि हर साल सम्मान के नाम पर लगभग 1,000 महिलाओं की हत्या कर दी जाती है. ऑनर किलिंग के पीड़ितों को पाकिस्तान में व्यापक रूप से माना जाता है कि वे अपने रिश्तेदारों के लिए शर्म और अपमान का कारण बन रही थी. इसलिए ऐसी हत्याएं आमतौर पर परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक, इज्जत संबंधी अपराधों का सबसे आम कारण सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन है, जिसे सामाजिक व्यवहार माना जाता है.

ऑनर किलिंग की ये हैं खास वजहें 
एक महिला की पसंद के कपड़े, रोजगार, या शिक्षा; अरेंज्ड मैरिज को स्वीकार करने से इंकार; परिवार की सहमति के बिना शादी करना; तलाक मांगना; बलात्कार या यौन उत्पीड़न किया जाना; शादी से पहले या बाहर अंतरंग या यौन संबंध बनाना, भले ही कथित तौर पर ही क्यों न हो - पाकिस्तान में इन्हें ऑनर किलिंग के वैध कारणों के रूप में देखा जाता है. एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ऑनर किलिंग “मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ की जाती है.“

कंदील बलूच के भाई को किया गया रिहा 
कंदील बलूच की हत्या के बाद 2016 में नेशनल असेंबली ने ऑनर किलिंग विरोधी कानून लागू किया था. हालाँकि, पीड़ित के रिश्तेदारों को हत्यारे को माफ़ करने की इजाजत देने वाला कानून अभी भी पाकिस्तान के नियमों की किताबों में है, और व्यवहार से कासों दूर है. इस कानून के तहत कंदील बलूच के भाई को बरी कर दिया गया था. जज द्वारा इस मामले को ऑनर किलिंग नहीं करार दिए जाने के बाद मां को अपने बेटे को माफ करने की आजादी दी गई थी. यह फैसला और तथ्य यह है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के सैकड़ों मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं. 
 


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