Nirav Modi को बड़ा झटका, अब बिकेगा लंदन का आलीशान फ्लैट; कीमत हो गई तय
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Nirav Modi को बड़ा झटका, अब बिकेगा लंदन का आलीशान फ्लैट; कीमत हो गई तय

Nirav Modi News: ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट ने आरोपी नीरव मोदी के लंदन स्थित आलीशान बंगले को बेचने की परमिशन दे दी है. इस बंगले में नीरव मोदी अपने परिवार के साथ रहता है. इस बंगले को करीब 55 करोड़ रुपये में बेचा जाना है. 

Nirav Modi को बड़ा झटका, अब बिकेगा लंदन का आलीशान फ्लैट; कीमत हो गई तय

Nirav Modi Flat: पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड नीरव मोदी को लंदन हाईकोर्ट (London Highcourt) से बड़ा झटका मिला है. ब्रिटेन के लंदन हाई कोर्ट ने आरोपी नीरव मोदी के लंदन स्थित आलीशान बंगले को बेचने की परमिशन दे दी है. पंजाब नेशनल बैंक (punjab national bank) लोन घोटाले के आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे और एक ट्रस्ट के स्वामित्व वाले आलीशान फ्लैट को बुधवार को बेचने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, इसकी बिक्री 52.5 लाख ब्रिटिश पौंड से कम दाम पर नहीं की जा सकती है. 

नीरव मोदी का यह आलीशान बंगला सेंट्रल लंदन के मैरीलबोन में स्थित है. इस बंगले में नीरव मोदी अपने परिवार के साथ रहता है. इस बंगले को करीब 55 करोड़ रुपये में बेचा जाना है. इस रकम से कम पर इसको नहीं बेचा जा सकता है. 

जस्टिस मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने सुनवाई की अध्यक्षत की इसमें दक्षिण-पूर्व लंदन की थेमसाइड जेल में बंद 52 साल के भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने ऑनलाइन के जरिए हिस्सा लिया. अदालत ने ट्रस्ट की सभी ‘देनदारियों’ को चुकाने के बाद 103 मैराथन हाउस की बिक्री से प्राप्त आय को एक सुरक्षित खाते में रखने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. 

ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड ने मध्य लंदन के मैरीलेबोन क्षेत्र में स्थित अपार्टमेंट संपत्ति बेचने की अनुमति देने का अुनरोध कर रही थी जबकि ईडी का तर्क था कि ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है और इस मामले में नीरव प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है.

मास्टर ब्राइटवेल ने फैसला दिया, ‘‘मैं संतुष्ट हूं कि संपत्ति को 52.5 लाख पौंड या उससे अधिक में बेचने की अनुमति देना एक उचित निर्णय है.’’उन्होंने ट्रस्ट निर्माण से संबंधित ईडी की अन्य आपत्तियों पर भी संज्ञान लिया, जिन पर मामले के इस चरण में कार्रवाई नहीं की गई.

हरीश साल्वे ने दी ये जानकारी

ईडी की ओर से पेश हुए बैरिस्टर हरीश साल्वे ने अदालत को बताया कि वे सैद्धांतिक रूप से उन उपक्रमों के आधार पर बिक्री के लिए सहमत हुए हैं जो अंतिम लाभार्थी के हितों की रक्षा करते हैं, जो कि भारतीय करदाता हो सकते है.

इनपुट - भाषा एजेंसी के साथ 

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