तीस्ता सीतलवाड़ के दो एनजीओ को गृह मंत्रालय का नोटिस
Advertisement

तीस्ता सीतलवाड़ के दो एनजीओ को गृह मंत्रालय का नोटिस

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति द्वारा संचालित दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कथित रूप से विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के मामले में गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। 

नई दिल्ली : सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति द्वारा संचालित दो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को कथित रूप से विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) का उल्लंघन करने के मामले में गृह मंत्रालय ने नोटिस भेजा है। इसका जवाब देने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। 

तीस्ता और उनके पति जावेद आनंद द्वारा चलाये जाने वाले एनजीओ सबरंग ट्रस्ट और सिटिजंस फॉर जस्टिस एण्ड पीस (सीजेपी) को दो दिन पहले नोटिस जारी किये गए। मंत्रालय के अधिकारियों ने इस साल अप्रैल में इन दोनों संगठनों के कार्यालयों में जा कर उनके रिकार्ड और खातों की जांच की थी। इसके बाद ये नोटिस जारी किये गये हैं।

सूत्रों ने बताया कि जांच में पाया गया कि दोनों एक पत्रिका ‘कम्यूनलिज्म कॉमबैट’ चलाते हैं और इसके सह-संपादक है। वे अपनी कंपनी सबरंग कम्युनिकेशंस एण्ड पब्लिशिंग प्रा.लि. के मुद्रक और प्रकाशक भी हैं। उन्हें कथित रूप से विदेशी चंदा प्राप्त हुआ है। विदेशी चंदा नियमन कानून के तहत किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र का कोई भी संवाददाता, कॉलम लिखने वाला, कार्टूनिस्ट, संपादक, मालिक, मुद्रक अथवा प्रकाशक विदेशी योगदान को स्वीकार नहीं कर सकता है।

इनका दूसरा एनजीओ सीजेपी है। यह गुजरात में 2002 में हुये दंगो के शिकार लोगों के मामलों को लड़ने में उनकी मदद करता रहा है। संगठन को 2008-09 से लेकर 2013-14 के बीच 1.18 करोड़ रूपये की विदेशी सहायता मिली है। नोटिस के मुताबिक इसमें से 80 प्रतिशत से अधिक राशि यानी करीब 95 लाख रूपये कानूनी सहायता पर खर्च किये गये।

एनजीओ का पंजीकरण जहां एक तरफ ‘शैक्षणिक और आर्थिक कार्यों’ के लिये किया गया था वहीं इसे कानूनी सहायता जैसी गतिविधियों के लिये विदेशी सहायता प्राप्त हुई है, जो कि ‘सामाजिक’ कार्यों के तहत आती है। इस लिहाज से एनजीओ ने एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया है।

Trending news