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नयी दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कर विवाद संबंधी मुकदमों में कमी लाना चाहता है। इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने 2.59 लाख करदाताओं को पत्र लिखकर उनसे एकबारगी विवाद निपटान योजना का लाभ उठाने को कहा है।
पत्राचार के समय को कम करने के लिए सीबीडीटी आयकर दाताओं से संपर्क करने के लिए ई-मेल का इस्तेमाल करेगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘हमारा अनुमान है कि प्रत्येक आयकर आयुक्त (अपील) के पास कम से कम 300 से 400 विवाद लंबित हैं। हम इन आयकर दाताओं को विवाद निपटान योजना के लाभ के बारे में ई-मेल से जानकारी देंगे।’
प्रत्यक्ष कर विवाद निपटान योजना एक जून को शुरू की गई थी। इसका मकसद आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित विवादों का निपटान करना है। यह योजना 31 दिसंबर तक खुली रहेगी।
आयकर विभाग के आंकड़ों 29 फरवरी तक 10 लाख रपये से अधिक की 73,402 अपीलें लंबित थीं। वहीं 10 लाख रुपये से कम की 1,85,958 अपीलें सीआईटी (अपील) के पास लंबित हैं।