खाद्य कानून: केंद्र सरकार ने बुधवार को 25 राज्यों की बैठक बुलाई
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खाद्य कानून: केंद्र सरकार ने बुधवार को 25 राज्यों की बैठक बुलाई

केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू नहीं करने वाले 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों की कल (बुधवार) बैठक बुलाई है। संसद ने इस कानून को लगभग एक साल पहले पारित किया था।

नई दिल्ली : केंद्र ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू नहीं करने वाले 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों की कल (बुधवार) बैठक बुलाई है। संसद ने इस कानून को लगभग एक साल पहले पारित किया था।

आधिकारिक बयान के अनुसार बैठक की अध्यक्षता खाद्य मंत्री रामविलास पासवान करेंगे। बैठक में उक्त 25 राज्यों व केंद्र शासित प्रदशों में इस कानून के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। संसद ने खाद्य सुरक्षा कानून पिछले साल सितंबर में पारित किया था।

अब तक केवल 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने ही खाद्य सुरक्षा कानून का कार्यान्वयन किया है। इसके तहत देश की दो तिहाई आबादी पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से सब्सिडीशुदा अनाज पाने की कानूनी पात्र है।

इसके अनुसार चूंकि अनेक राज्यों ने तय एक साल में इस कानून का कार्यान्वयन नहीं किया इसलिए इसकी अवधि पहले तीन महीने, फिर छह महीने और अप्रैल 2015 के पहले सप्ताह तक बढानी पड़ी है।

 

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