सरकार सोने की ज्वेलरी की खरीद का नियम बदलने जा रही है, इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा.
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नई दिल्ली: अगर आप निकट भविष्य में ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हों तो थोड़ा ठहर जाइये. सरकार सोने की ज्वेलरी की खरीद का नियम बदलने जा रही है. इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को इसके संकेत दिए.
केद्रीय मंत्री पासवन के मुताबिक, सरकार गोल्ड की जवेलरी पर बीआईएस हॉलमार्किंग जल्द ही अनिवार्य करने जा रही है. फिलहाल, यह स्वैच्छिक है. उपभोक्ता मंत्रालय के तहत आने वाला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्किंग की प्रशासनिक अथॉरिटी है.
पासवान ने कहा, "बीआईएस ने सोने की जवेलरी पर हॉलमार्किंग के तीन मानक, तीन ग्रेड में 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट तय किए हैं. हम इसे जल्द ही अनिवार्य करने जा रहे हैं." पासवान ने ये बातें बीआईएस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहीं. हालांकि, उन्होंने यह नियम कब से प्रभाव में आएगा, इस पर कुछ नहीं बताया लेकिन ग्राहकों के हित में मानकों को अपनाने पर जोर दिया.
देशभर में 200 से अधिक बीआईएस मूल्यांकन और हॉलमार्किंग केंद्र हैं और सबसे ज्यादा तमिलानाडु में स्थित हैं. इसके बाद केरल का नंबर आता है.
पासवान ने कहा कि मानक स्थापित करने के मामले में बीआईएस के सामने कार्य को गति प्रदान करने की चुनौती है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि देश इस क्षेत्र में पीछे नहीं है. इस मौके पर पासवान ने बीआईएस की नई वेबसाइट लॉन्च की.
उधर, बीआईएस के महानिदेशक सुरीना राजन ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति में स्मार्ट तकनीकी के मानकीकरण का अध्ययन करने के लिए समितियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं. कई मानक विकास संगठन हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं.
इस क्षेत्र की कठिनाइयों को स्वीकर करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे लिए बड़ी चुनौती है. अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए दक्षता, गति और गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है. हम उद्योग और ग्राहकों की मांग को ध्यान में रखेंगे."
(इनपुट भाषा से भी)