विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपए के धन का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपए बतायी गयी थी।
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नयी दिल्ली: विदेशों में जमा बेहिसाब धन सम्पत्ति के खिलाफ नये कानून सरकार द्वारा दी गयी अनुपालन सुविधा के तहत 90 दिन की अवधि में लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपए के धन का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपए बतायी गयी थी।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा पिछले सप्ताह समाप्त इस अवधि में कुल 638 जानकारियां मिली जिनके तहत विदेश में 4,147 करोड़ रुपए की गैरकानूनी संपत्ति की घोषणाएं की गई हैं। अनुपालन की अवधि 30 सितंबर को समाप्त हुई। सरकार को इन पर कर और जुर्मान के रुपए में कुल 2,488.20 करोड़ रपए प्राप्त होंगे।
सरकार ने एक अक्टूबर को घोषणा की थी की अनुपालन सुविधा के तहत कुल 3,770 करोड़ रुपए की अघोषित राशि जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वह जानकारी प्राथमिक गणना पर आधारित थी। उन्होंने कहा कि लिफाफों के जरिये मिली सूचनाओं को मिला कर कुल आंकड़ा 4,147 करोड़ रुपए बैठता है। साथ ही कहा कि पहले दी गयी जानकारी में लिफाफों की गिनती तो हुई थी पर उनकी घोषित राशि एक अक्टूबर के आंकड़ों में नहीं दिखाई जा सकी थी।
अनुपालन सुविधा के तहत 30 सितंबर को समाप्त 90 दिन की अवधि में लोगों को विदेशों में जमा अपनी धन सम्पत्ति का ब्योरा आन लाइन देने की भी सुविधा दी गयी थी। इसके तहत विदेश में संपत्ति रखने वालों को कर तथा जुर्माने के तौर पर 60 प्रतिशत राशि का भुगतान कर नए काला धन कानून के सख्त प्रावधानों से छूट पाने की सुविधा प्रदान की गई थी।
उन्होंने कहा कि अमेरिका के विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फाटका) के तहत अमेरिका से सूचनाएं मिलनी शुरू हो गयी हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इस काननू के तहत कर सूचनाओं के आदान प्रदान का करार किया है। अधिया ने कहा, अमेरिका से सूचना की सम्पत्ति मिली है। अधिया ने कहा कि स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी के खाताओं की सूची से जुड़े 43 मामलों में 132 मुकदमे दर्ज हुए हैं।