Indian Railways Rules: जल्‍दबाजी में न खरीद पाएं ट्रेन टिकट तो ऐसे करें यात्रा, रेलवे का है ये खास नियम
Advertisement
trendingNow11454936

Indian Railways Rules: जल्‍दबाजी में न खरीद पाएं ट्रेन टिकट तो ऐसे करें यात्रा, रेलवे का है ये खास नियम

Platform Ticket Rules: रेलवे के कई नियम लोगों को पता ही नहीं होते हैं, कभी न कभी रेलवे से यात्रा करनी ही होती है. इसलिए आप भी रेलवे के इस नियम के तहत इमरजेंसी में यात्रा कर सकते हैं.  

Indian Railways Rules: जल्‍दबाजी में न खरीद पाएं ट्रेन टिकट तो ऐसे करें यात्रा, रेलवे का है ये खास नियम

Indian Railways Rules: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आप बिना टिकट के ट्रेन से कितनी भी दूरी की यात्रा कर सकते हैं. कई बार अचानक यात्रा करने का प्‍लान बन जाता है, ऐसे में टिकट नहीं मिलता है तो बड़ी परेशानी होती है और फिर या तो यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है या मजबूरन कुछ महंगा साधन लेना पड़ता है. ऐसे लोगों को आगे से परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने खास नियम बनाया है, जिसके तहत आप आसानी से बिना टिकट के यात्रा कर सकते हैं. चलिए जान लीजिए इस नियम के बारे में.       

प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा 

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं और उसके बाद आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट ले सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे क ही है. इसलिए बेझिझक इसका फायदा उठाया जा सकता है. इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और तुरंत TTE से संपर्क कर लें, TTE आपके गन्तव्य स्थल तक के लिए टिकट बना देगा. 

सीट खाली नहीं है 

अगर ट्रेन में सीट खाली नहीं रहती है तो TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर देगा, लेकिन आप यात्रा कर सकते हैं. कहने का मतलब है कि TTE यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं रहता है तो इस स्थिति में आपसे 250 रुपये की पेनल्टी वसूली जाएगी और यात्रा का किराया भी वसूला जाएगा. रेलवे के इस नियम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए. 

प्लेटफॉर्म टिकट के फायदे 

अगर आपके पास प्लेटफॉर्म टिकट (Benefits of Platform Ticket) रहता है तो आप आराम से ट्रेन में चढ़ सकते हैं. इसके अलावा इसका ये फायदा रहता है कि आपको उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से आपने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा है. जब TTE आपसे किराया वसूलेगा तो भी डिपार्चर स्टेशन उसे ही माना जाएगा और आपको किराया भी उस श्रेणी का देना होगा, जिस कोच में आप सफर कर रहे होंगे.

ट्रेन छूट जाए तो?  

अगर आपकी ट्रेन किसी वजह से छूट जाती है तो TTE अगले दो स्टेशन तक आपकी सीट को अलॉट नहीं करता है. यानी आप आराम से अगले दो स्टेशनों पर जाकर ट्रेन से सफर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर देता है. 

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Trending news