Indian Railways Rules: रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दी सौगात, अब बिना टिकट ट्रेन में करें सफर, नहीं रोकेगा टीटीई!
Advertisement
trendingNow11423595

Indian Railways Rules: रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दी सौगात, अब बिना टिकट ट्रेन में करें सफर, नहीं रोकेगा टीटीई!

Platform Ticket Rules: आप भी त्योहार के बाद वापसी कर रहे और आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है तो ये खबर जरूर पढ़ लें. अब आप बिना टिकट भी ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं. आइये जानते हैं रेलवे की इस सुविधा के बारे में.  

Indian Railways Latest Rule

Indian Railways Rules: आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपको टिकट नहीं मिल रहा है? अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको कभी अचानक यात्रा करना पड़ जाए और आपके पास टिकट नहीं हो तो अब आप बिना रिजर्वेशन (Reservation Rules) भी यात्रा कर सकते हैं. पहले ऐसी स्थिति में बस तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) का ही विकल्प था. लेकिन उसमें भी टिकट मिल जाए, ये जरूरी नहीं है. ऐसे में आपको रेलवे का एक खास नियम जानना बहुत जरूरी है.  इस सुविधा के तहत अब आप बिना रिजर्वेशन भी यात्रा कर सकते हैं.

प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा 

रेलवे के नियम के अनुसार, अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं. आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे ने ही बनाया है. इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा. फिर TTE आपके गन्तव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा. इतना ही नहीं आप TTE को कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं.

सीट खाली नहीं होने पर भी है विकल्प 

ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें. रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको जरूर जानना चाहिए.

प्लेटफॉर्म टिकट की वैल्यू 

प्लेटफॉर्म टिकट (Benefits of Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बनाता है. इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.और सबसे बड़ी बात कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे.

सीट होती है आपकी 

अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता है. यानी अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है. लेकिन आपके पास दो स्टेशन का विकल्प रहता है.

Trending news