Railway बदलने वाला है यह नियम, रिटायर्ड और मौजूदा कर्मियों को होगा फायदा
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Railway बदलने वाला है यह नियम, रिटायर्ड और मौजूदा कर्मियों को होगा फायदा

रेलवे अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. रेलवे की तरफ से किए गए फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मियों को चिकित्सा कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड जैसे स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे.

Railway बदलने वाला है यह नियम, रिटायर्ड और मौजूदा कर्मियों को होगा फायदा

नई दिल्ली : रेलवे अपने कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. रेलवे की तरफ से किए गए फैसले के अनुसार अब कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मियों को चिकित्सा कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड जैसे स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे. इन कार्ड पर विशिष्ट नंबर अंकित होंगे. रेलवे कर्मचारियों को दिए गए मौजूदा कार्ड की प्रक्रिया काफी जटिल है. अभी जोनल रेलवे की तरफ से जारी हेल्थ कार्ड बुकलेट के रूप में होता है जो राशन कार्ड की तरह लगता है.

रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार कर्मचारियों के साथ उनके सभी आश्रितों को अलग तरह का चिकित्सा पहचान पत्र जारी किया जाएगा. इस कार्ड पर पूरे देश के लिए विशिष्ट नंबर दर्ज होंगे. आदेश में कहा गया कि भारतीय रेलवे के कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों को जारी होने वाले चिकित्सा पहचान पत्र में एकरूपता लाने के लिए बोर्ड ने प्लास्टिक से बने कार्ड को स्वीकृति दी है जिनका आकार बैंक की तरफ से जारी किए जाने वाले डेबिट या क्रेडिट कार्ड की तरह होना चाहिए.

हर कार्ड के ऊपर एक रंगीन पट्टी होगी. पट्टी का रंग कार्ड धारक की श्रेणी- सेवा में, सेवानिवृत कर्मचारी या आश्रितों की पहचान करने में मदद करेगा. गौरतलब है कि वर्तमान में रेलवे में करीब 13 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और इतनी ही संख्या में पेंशनधारक भी हैं. उनके सभी आश्रित हेल्थ कार्ड का इस्तेमाल करने के पात्र हैं. इससे पहले रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए यात्रा अवकाश छूट का लाभ देने की घोषणा की थी.

नए फैसले में कहा गया कि रेलवे कर्मचारियों को 4 साल में एक बार पूरे भारत में एलटीसी का लाभ उठाने का मौका दिया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि पूरे भारत में एलटीसी रेलकर्मियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक होगी. हालांकि, रेल कर्मचारी रेलवे सेवा पास नियमों से संचालित होते रहेंगे और उनके द्वारा सीसीएस (LTC) नियमों के तहत पूरे भारत में एलटीसी का लाभ पास नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत विशेष आदेश के जरिये उठाया जाएगा.

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