PayTM से ऐसे कर सकते हैं Aadhaar डी-लिंक, लेकिन यह होगा नुकसान
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PayTM से ऐसे कर सकते हैं Aadhaar डी-लिंक, लेकिन यह होगा नुकसान

पेटीएम से आधार डी-लिंक करने के बाद यह वेरीफाईड नहीं रह जाता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं.

फिलहाल आधार के अलावा दूसरे दस्तावेजों को KYC के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने, बैंक अकाउंट खुलवाने और डिजीटल वॉलेट के लिए Aadhaar जरूरी नहीं है. PayTM का हम सभी धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं. यह ज्यादातर जगहों पर एक्सेप्ट किया जाता है. इसलिए, बहुत कम लोग होंगे जिनके स्मार्टफोन में पेटीएम नहीं होगा. लेकिन, PayTM यूज कर रहे हैं तो आपने KYC भी करवाया होगा. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसके KYC के लिए आधार जरूरी नहीं है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आधार डी-लिंक हो जाए तो यह घर बैठे आसानी से कर सकते हैं. हालांकि, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है.

नुकसान से पहले आइए जानते हैं कि PayTM से आधार को कैसे डी-लिंक करें. इसके लिए आपको कस्टमर केयर (0120-4456456) को फोन करना होगा. ग्राहक सेवा अधिकारी को कहना है कि आप अपने आधार को डी-लिंक कराना चाहते हैं. वेरिफिकेशन के बाद आपके मेल सेंड किया जाएगा. वहां दोबारा अपने आधार को वेरीफाई करना होगा. आधार की कॉपी भेजने के बाद 72 घंटों के भीतर आपका आधार डी-लिंक हो जाएगा.

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आधार डी-लिंक होते ही आपका पेटीएम वेरीफाइड नहीं रह जाएगा. अनवेरीफाइड अकाउंट से किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है. ऐसे में आप दूसरे आईड (वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) से दोबारा KYC कर सकते हैं. फिलहाल दूसरे दस्तावेजों को KYC के रूप में  स्वीकार नहीं किया जा रहा है. ऐसे में आधार डी-लिंक करने से पहले इन कठिनाइयों को समझ लेना जरूरी है.

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