PNB SCAM: मेहुल चौकसी को मॉब लिंचिंग का डर, बोला, 'भारत लौटा तो मेरी हत्या हो जाएगी'
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PNB SCAM: मेहुल चौकसी को मॉब लिंचिंग का डर, बोला, 'भारत लौटा तो मेरी हत्या हो जाएगी'

पीएनबी घोटाले के प्रमुख आरोपी मेहुल चोकसी ने एक विशेष अदालत में अपील दायर अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने का आग्रह किया है. 

मेहुल चौकसी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/मुंबई: पंजाब नेशनल बैंक में 14 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी और गीतांजलि जेम्स के प्रोमोटर मेहुल चोकसी ने भारत में कानून के कटघरे से बचने के लिए अब नया पैंतरा चला है. चौकसी ने मॉब लिंचिंग की आशंका जाहिर करते हुए स्पेशल कोर्ट से अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने की मांग की है. चोकसी ने आशंका जताई है कि यदि उसे भारत लाया जाता है तो वह मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकता है. उसकी पीट-पीटकर हत्या की जा सकती है.

एक विशेष मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) अदालत ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए इस साल मार्च और जुलाई में चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया था. पीएनबी घोटाले का खुलासा होने से पहले ही चोकसी देश छोड़कर भाग गया था. इसी मामले में आरोपी उसका भांजा नीरव मोदी भी फरार है.

चोकसी ने की विशेष पीएमएलए अदालत में अपील
चोकसी ने विशेष पीएमएलए अदालत में अपनी अपील में कहा है कि भारत लौटने पर उसे न केवल पूर्व कर्मचारियों तथा कर्ज देने वालों से बल्कि जेल के कर्मचारियों और कैदियों से भी जान का खतरा हो सकता है. अपील में कहा गया है कि अपीलकर्ता की कंपनी कामकाज नहीं कर पा रही है और कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है जबकि कर्ज देने वालों का कर्ज नहीं लौटाया जा रहा है , ऐसे में ये सभी लोग चोकसी के खिलाफ गुस्से में हैं. 

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अपील में दावा किया गया है, ‘भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं. हाल के समय में आम जनता सड़क पर ही न्याय करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है. आवेदक को भी इसी तरह का खतरा है. कई लोग आवेदक से नाराज हैं.' अपील में कहा गया है कि चौकसी ने कभी जांच से दूरी नहीं बनाई है. जांच एजेंसियों ने उससे जो भी पूछा है उसका जवाब दिया है.' यह भी लिखा गया है कि यदि चोकसी को भारत लाए जाने पर जेल में रखा जाता है तो जेल स्टाफ से भी खतरा रहेगा.

क्यों भारत नहीं आ रहा चोकसी?
अपील में कहा गया है कि अपने खराब स्वास्थ्य, पासपोर्ट रद्द होने और जान पर खतरे की वजह जैसी परिस्थितियों की वजह से चौकसी भारत नहीं जा रहा है. स्पेशल पीएमएलए जज एमएस आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय को चौकसी की अपील पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एम एस आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय को चोकसी की अपील पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. 

(इनपुट-भाषा)

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