Pan Card: सिर्फ 25 दिन है बाकी, पैन कार्ड में करवाना पड़ेगा ये काम, वरना आम जनता को उठानी पड़ेगी मुश्किलें
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Pan Card: सिर्फ 25 दिन है बाकी, पैन कार्ड में करवाना पड़ेगा ये काम, वरना आम जनता को उठानी पड़ेगी मुश्किलें

Pan Card Aadhaar Card: आधार को पैन से लिंक किया गया है या नहीं, यह जांचने की प्रक्रिया सरल है. अगर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको 30 जून 2023 के भीतर 1,000 रुपये का जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा. सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए 30 जून 2023 को या उससे पहले अपने आधार को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था.

Pan Card: सिर्फ 25 दिन है बाकी, पैन कार्ड में करवाना पड़ेगा ये काम, वरना आम जनता को उठानी पड़ेगी मुश्किलें

Pan Card Update: पैन कार्ड को लेकर अहम बात लोगों को जरूर पता होनी चाहिए. दरअसल, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना काफी जरूरी है. पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख नजदीक आती जा रही है. सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका पैन कार्ड सक्रिय रहे. हालांकि, कई लोगों को संदेह हो सकता है कि क्या यह पहले से ही जुड़ा हुआ है. इस प्रकार, हम आपको सलाह देते हैं कि पहले यह जांच लें कि आपका आधार आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं. 

पैन कार्ड
आधार को पैन से लिंक किया गया है या नहीं, यह जांचने की प्रक्रिया सरल है. अगर आधार पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको 30 जून 2023 के भीतर 1,000 रुपये का जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा. सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए 30 जून 2023 को या उससे पहले अपने आधार को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था. 

पैन कार्ड आधार कार्ड
अगर टैक्सपेयर्स अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अगर आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना है तो इस प्रोसेस को अपना सकते हैं...

- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- इस पर पंजीकरण करें. आपका पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होगी.
- यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्म तारीख डालकर लॉग इन करें.
- एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाएगा. अगर यह नहीं शो होता है को मेनू बार पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स' पर जाएं और 'लिंक आधार' पर क्लिक करें.
- पैन विवरण के अनुसार विवरण जन्म तिथि और जेंडर का पहले से ही उल्लेख किया जाएगा.
- स्क्रीन पर पैन विवरण को अपने आधार पर दिए गए विवरण से सत्यापित करें. अगर कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज में ठीक करने की आवश्यकता है.
- यदि डिटेल मेल खाती है तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और "अभी लिंक करें" बटन पर क्लिक करें.
- एक पॉप-अप मैसेज आपको जानकारी देगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है.
- पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं.

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