RBI ने रद्द किया Madgaum Urban Co-operative Bank बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका पैसा तो नहीं
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RBI ने रद्द किया Madgaum Urban Co-operative Bank बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका पैसा तो नहीं

रिजर्व बैंक ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है. रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने गोवा के मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. आरबीआई ने ये फैसला बैंक की खराब वित्तीय हालत के चलते लिया है. लाइसेंस रद्द किए जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है.

  1. खराब वित्तीय हालत के चलते एक और बैंक बंद
  2. बैंक को कोराबार बढ़ाने की स्थिति नहीं दी जा सकती: RBI
  3. 99% डिपोजिटर्स को DICGC  के तहत पूरा पैसा मिलेगा: RBI

रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक के पास पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. आरबीआई ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बैंक अपने   जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है इसलिए उसे बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. आरबीआई का कहना है कि इस कदम से बैंक के ग्राहकों पर असर नहीं पड़ेगा. बैंक के डिपोजिटर्स को  Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation के तहत पूरा पैसा मिलेगा.

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आरबीआई ने कहा कि गोवा के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी बैंक को बंद करने की मांग की है. साथ ही बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है.

आरबीआई ने आगे कहा, 'मडगाम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के पास इसे चलाने के लिए पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. साथ ही ये बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा है.

केंद्रीय बैंक ने कहा, 'बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ है. और अगर बैंक को बंद नहीं किया जाता तो इसका सीधा असर इसके ग्राहकों पर पड़ता. इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया. 

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