SEBI Alert: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर! इस दिन से बंद हो जाएगा Demat Account, जानें वजह
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SEBI Alert: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए जरूरी खबर! इस दिन से बंद हो जाएगा Demat Account, जानें वजह

Demat Account: जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, डेट सिक्योरिटीज खरीदते हैं, उनके लिए जरूरी खबर है. दरअसल, सेबी ने KRA की अंतिम डेट को बढा दिया है, अब आप 1 नवंबर से पहले अपना KRA अपडेट करवा लें, वरना इसके बाद आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

Demat Account Update

Demat Account Update: शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप ये खबर जरूर पढ़ लें. अगर आपने अब तक अपना KYC अपडेट नहीं किया है तो कल यानी 1 नवंबर तक अपडेट कर लें. वरना आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा. आइए जानते हैं विस्तार से. 

सेबी ने बढ़ाई KYC की डेट 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (KRA) द्वारा सभी केवाईसी रिकॉर्ड के सत्यापन की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर एक नवंबर कर दी है. उल्लेखनीय है कि पूंजी बाजार नियामक सेबी ने दूसरी बार इस समयसीमा को बढ़ाया है. शुरुआत में केआरए को एक जुलाई से सभी ग्राहकों के केवाईसी (KYC) रिकॉर्ड को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना था। इस समयसीमा को एक अगस्त तक बढ़ा दिया गया था. इसके बाद नियामक को केआरए से एक बार फिर इस समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध मिला था.

सेबी ने दी जानकारी

सेबी ने ये जानकारी देते हुए कहा, ‘केआरए द्वारा समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी केवाईसी रिकॉर्ड (नए और मौजूदा) का सत्यापन एक नवंबर, 2022 से शुरू होगा.' इससे पहले सेबी ने एक परिपत्र में कहा था कि केआरए उन ग्राहकों (मौजूदा और नए) के रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करेगा, जिनके केवाईसी को आधार का उपयोग करके पूरा किया गया है.

किसे देनी है 6 KYC की जानकारियां?

गौरतलब है कि 1 जून 2021 के बाद खोले गए नए अकाउंट्स के लिए सभी 6 जानकारियां अनिवार्य कर दी गई हैं. जबकि मौजूदा अकाउंट्स के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने डिपॉजिटर्स से कहा है कि वो सभी 6 KYC को अपडेट करें और जहां जरूरी हो क्लाइंट्स सूचित करें कि वो इसे अपडेट करें.

PAN को वेरिफाई करें 

इस सर्कुलर में कहा गया है कि सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शन के लिए क्लाइंट्स की ओर से PAN जमा करने की अनिवार्यता स्वीकृत छूट के साथ जारी रहेगी, निवेशकों से कहा गया है कि वो PAN कार्ड को इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर वेरिफाई कर लें. अगर PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो PAN कार्ड को वैलिड नहीं माना जाएगा. 

ये जानकारियां भी अपडेट करें 

सभी खाताधारकों को अलग से मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस देना होगा. हालांकि लिखित डेक्लेरेशन देने के बाद खाताधारक अपने परिवार को मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस अपडेट कर सकता है. परिवार से आशय खुद, जीवनसाथी, निर्भर माता-पिता और बच्चों से है. 

परिवार की जानकारी भी अपडेट कराएं 

अगर एक से ज्यादा डीमैट अकाउंट में एक ही मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पाई गई और परिवार की जानकारी भी अपडेट नहीं है, तो ऐसे डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 15 दिन का नोटिस देकर उनसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी बदलाव फॉर्म या रिक्वेस्ट लेटर जमा करने के लिए कहना होगा. अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो ऐसे खातों को नॉन-कंप्लायंट्स में डाल दिया जाएगा.

खाताधारकों को डिपॉजिटर्स को अपनी इनकम रेंज, इंडिविजुअल और नॉन-इंडिविजुअल रूप में अलग अलग बतानी होगी. इंडिविजु्अल्स के लिए इनकम रेंज 1 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक की रेंज वाले शामिल हैं. जबकि नॉन इंडिविजुअल की रेंज 1 करोड़ रुपये से ऊपर तक की है.  

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